छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की अधिसूचना;महापौर,पार्षद की सरकार ने तय की लिमिट,पिछली बार से 3 लाख ज्यादा बढ़ी राशि,जल्द लग सकती है आचार संहिता

  • छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज
  • सरकार ने तय की पार्षदों के खर्च की लिमिट
  • 20 दिसंबर के बाद लग सकती है आचार संहिता
  • राज्य की जनता इस बार सीधे चुनेगी मेयर

रायपुर।छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव में मेयर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं इसकी सीमा तय कर दी गई है। निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों और नगर पालिक के लिए चुनाव खर्च की सीमा की अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। चुनाव खर्च की सीमा तय करने से एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने निकाय-निगमों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है।

कितनी है खर्च लिमिट…खर्च की सीमा अभी सिर्फ पार्षदों के लिए तय की गई है। सरकार ने इस बार आबादी के हिसाब से खर्च की सीमा तय की है। ऐसे नगर निगम जहां 2011 की जनगणना के अनुसार, आबादी 3 लाख से ज्यादा है वहां उम्मीदवार 8 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। जिन नगर निगम की आबादी 3 लाख से कम है वहां के उम्मीदवार 5 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। वहीं, नगर पालिका के पार्षद 2 लाख और नगर पंचायत में पार्षद पद के उम्मीदवार 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं।

पहले कितनी थी लिमिट…पहले नगर निगम के पार्षदों के लिए खर्च की सीमा पांच लाख रुपये थे। वहीं, तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में खर्च की सीमा 3 लाख रुपये थे। वहीं, नगर पालिका में 1 लाख 50 हजार जबकि नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये तय किए गए थे।

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