रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में शनिवार को SIT ने पहली गिरफ्तारी की है ।मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में थाना आरंग में दर्ज मर्ग क्रमांक 74/2024 की जांच में पाया गया कि 7 जून 2024 की रात मृतक चांद मियां पिता नौशाद खान उम्र 23 साल निवासी ग्राम लखनौती थाना गंगो जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश अपने साथी सद्दाम खान और गुड्डू खान के साथ ट्रक नंबर CG 07 CG 3929 में सवार होकर ट्रक में मवेशी भरकर तीनों महासमुंद से आरंग रोड तरफ रांग साइड वाले रास्ते से जा रहे थे, कि कुछ 10- 12 युवको ने वहां से ट्रक का पीछा किया । उन लोगो ने ट्रक को महानदी पुल घेर लिया और उन तीनों युवक की पिटाई कर दी । जिससे चांद मियां की मौत हो गई और गुड्डू खान व सद्दाम खान को नाजुक हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था ।कि इलाज के दौरान गुड्डू खान की भी मौत हो गई ।जबकि तीसरे व्यक्ति सद्दाम खान की भी उपचार के दौरान मौत हो गई ,वो इकलौता गवाह था ।जिस पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना आरंग में अपराध क्रमांक 421/24 दर्ज किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना अतरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय एक विशेष टीम का गठन कर टीम के सदस्यों को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया था। जिस पर विशेष टीम के सदस्यों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण का घटना के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया गया ।टीम के सदस्यों द्वारा तकनीकी विश्लेषणों और दूसरे जरिए से अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना शुरू करते हुए मामले में आरोपियों की पहचान की गई।जिनकी पता तलाश की जा रही थी,जिसमें से एक आरोपी हर्ष मिश्रा को पकड़ा गया।इलाज के दौरान सद्दाम खान की मौत होने पर आरोपी हर्ष मिश्रा पकड़े जाने की डर से दुर्ग बोरसी स्थित अपने एक महिला मित्र के घर जाकर कमरे में बाहर से ताला लगाकर छिपा था। जिस SIT की टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाकर धारा 304,308,34 भादवि.के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही किया गया ।जिसको अदालत ने ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।गिरफ्तार आरोपी हर्ष मिश्रा पिता सुदेश मिश्रा उम्र 23 साल निवासी बैजनाथ पारा आर्य समाज मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली रायपुर जिला रायपुर