रायपुर|वर्ष 2021 में प्रार्थिया नूर बेगम ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके द्वारा मोवा रायपुर स्थित भूमि पहनं 109/1 रानिम. रायपुर, कृषि भूमि खसरा न 808/1 कुल रकबा 0.704 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करने का सौदा दलदल सिवनी मोवा निवासी आफिस मेमन के साथ लगभग 3,09,76,000/- रूपये में तय किया था। सौदे के अनसार आसिफ मेमन द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराया गया किन्तु प्रार्थिया के साथ धोखाधड़ी कर उसे सौदे के रकम का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी आसिफ मेमन के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 514/21 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाईन एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। आरोपी विगत 04 साल से फरार चल रहा था जिसपर उसके विरूद्ध माननीय न्यायालय से स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करने के साथ-साथ तकनीकी माध्यमों से भी आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान स्थाई वारंटी आरोपी आसिफ मेमन की गिरफ्तारी में लगी पुलिस की टीम को आरोपी की उपस्थिति मध्यप्रदेश के बालाघाट में होना पाया गया|
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन कर उसे बालाघाट मध्यप्रदेश रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा बालाघाट (म.प्र.) पहुंचकर लगातार कैम्प कर आरोपी को बालाघाट (म.प्र.) स्थित कान्हा से पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई।आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना सिविल लाईन में कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी- आसिफ मेमन पिता स्व. मोह. अकबर उम्र 43 साल निवासी डॉल्फिन प्लाजा दलदल सिवनी रोड मोवा।