रायपुर। केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ केडर के आईपीएस जीपी सिंह की बहाली का आदेश जारी हो गया है। उन्हें 10 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। जहां उनकी बहाली के कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सर्वोच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद अब जीपी सिंह को केंद्र सरकार ने बहाल कर दिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद अब जल्द ही उन्हें छत्तीसगढ़ में पदस्थापना मिलने की उम्मीद है।
दो जजों ने दिया था फैसला… उल्लेखनीय है कि, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने के खिलाफ भारत संघ की चुनौती को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को केंद्र की चुनौती पर यह आदेश पारित किया, जिसमें सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया था।