भिलाई। थाना छावनी में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वर्ष 2024 में आरोपी द्वारा ग्राम जंजगिरी स्थित भूमि को अपना बताते हुए विक्रय करने का सौदा किया गया। आरोपी द्वारा किश्तों में कुल 13,00,000/- रुपये प्राप्त कर भूमि की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया गया, किन्तु बाद में भूमि अन्य व्यक्ति के नाम पंजीकृत होना पाया गया। आरोपी द्वारा धोखाधड़ी कर राशि का निजी उपयोग किया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 109/2026 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन उपरांत आरोपी जगजीत उर्फ करण सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी मंडल टाउन नेहरू नगर, थाना सुपेला, जिला दुर्ग को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर चंद्र ने बताया कि प्रार्थी द्वारा थाना छावनी में 23 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वर्ष 2024 में आरोपी द्वारा ग्राम जंजगिरी स्थित भूमि को अपना बताते हुए विक्रय करने का सौदा किया गया। आरोपी द्वारा किश्तों में कुल 13,00,000/- रुपये प्राप्त कर भूमि की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया गया, किन्तु बाद में भूमि अन्य व्यक्ति के नाम पंजीकृत होना पाया गया। आरोपी द्वारा धोखाधड़ी कर राशि का निजी उपयोग किया गया।
आरोपी का नाम
- जगजीत उर्फ करण सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी मंडल टाउन नेहरू नगर, थाना सुपेला, जिला दुर्ग
जब्त सामग्री
- पंजाब नेशनल बैंक के 05 नग हस्ताक्षरित चेक
- भूमि विक्रय संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां
उक्त कार्यवाही में थाना छावनी की टीम द्वारा त्वरित विवेचना कर साक्ष्य संकलन किया गया, जिसमें विवेचना अधिकारी एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
