पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की चुनावी याचिका में कोर्ट ने लगाई विधायक देवेंद्र यादव को फटकार,जानिए क्या है पूरा मामला….

भिलाई नगर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने यादव की तरफ से जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई, और 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। इस प्रकरण पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी।जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की चुनाव याचिका पर बहस हुई। इस प्रकरण में रिमाइंडर के बावजूद विधायक की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया ।

विधायक के वकील बी.पी. शर्मा ने कहा कि विधायक जेल में है, इसलिए शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। इसका पूर्व मंत्री के वकील डॉ. निर्मल शुक्ला ने आपत्ति कि,और बताया कि जेल में 8 बार जूनियर वकील तन्मय ठाकुर की विधायक से मुलाकात हुई है, लेकिन शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है ।इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई,और 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम समय दिया है। इस प्रकरण पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी ।

उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री प्रकाश पांडे ने चुनाव याचिका द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी शपथ पत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी मामलों पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि देवेंद्र ने जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन कर अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी शपथ पत्र में जिक्र नहीं किया है ।

छत्तीसगढ़ में हुए 2023 के विधान सभा चुनाव में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई नगर विधानसभा सीट से अपने निकटतम प्रत्याशी वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव से 12 सौ वोटों से चुनाव हार गए थे।।

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