पाटन।थाना उतई के अपराध कमांक 266/2024 धारा 333,109,3 (5) बी.एन.एस. के प्रकरण में पत्रकार किशन हिरवानी पिता विष्णु हिरवानी उम्र 45 साल साकिन बंजरग चौक सेलुद पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों भावेश साहू निवासी खोपली, भुवनेश्वर आग्नेकर निवासी गोंडपेण्ड्री, ऋषि ठाकुर निवासी गोंडपेण्ड्री, राकेश मारकण्डे निवासी गोंडपेण्ड्री एवं यतीश चन्द्राकर निवासी खोपली को 05.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। प्रकरण के मुख्य साजिशकर्ता आरोपी देवानंद साहू उर्फ देवा पिता राजकुमार साहू निवासी अचानकपुर थाना उतई जिला दुर्ग घटना के बाद से लगातार गिरफ्तारी के डर से फरार होकर पुलिस से लुकछिप रहा था। आरोपी देवानंद साहू के पतासाजी दौरान थाना उतई पुलिस एवं एसीसीयू की टीम द्वारा देवानंद साहू के कई ठिकानों पर लगातार दबिश व रेड कार्यवाही की गई।, जिससे आरोपी देवानंद साहू 11.09.2024 को माननीय जे०एम०एफ०सी न्यायालय पाटन जिला दुर्ग के समक्ष पेश हुआ ।जहां माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपी देवानंद साहू को न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।