पत्रकार रविकांत मिश्रा
भिलाई नगर । दुर्ग जिले में महादेव सट्टा एप के मामले में दो पत्रकारों के खिलाफ हुई एफआईआर।रूपए के लेनदेन के लिए गलत तरीके से खाता खुलवाने के मामले में सुपेला पुलिस ने पत्रकार गोविंदा चौहान और उसके साथी रविकांत मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।दोनो के खिलाफ धोखाधड़ी कूट रचना और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं भारतीय न्याय संहिता धारा 318(4)319(2) 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। दोनों के खातों से करोड़ों का लेनदेन मिला है पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी नगर सुपेला निवासी गोविंदा और उसके साथी रविकांत ने आईडीएफसी बैंक में अलग-अलग चार नाम से फर्जी खाते खुलवाए इसमें करोड़ों रुपए के का ट्रांजेक्शन किया गया है ।इसको लेकर बैंक प्रबंधन की ओर से दोनों के खिलाफ शिकायत की गई थी। बताया गया कि दोनों दूसरों के नाम से खाते खुलवाकर करोड़ का लेनदेन करते थे।
पत्रकार गोविंदा चौहान
पूर्वता दुष्कर्म का आरोपी रहा है गोविंदा… टिआई राजेश मिश्रा ने बताया की गोविंदा बलात्कार का आरोपी है।वर्ष 2017 में चाय बेचकर गुजारा करने वाली एक महिला से बलात्कार किया था।उसे किसी को बताने के लिए धमकाया और शादी करने का झांसा दिया ।बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया था ।मामले में महिला की शिकायत पर गोविंदा चौहान के खिलाफ धारा 376.450.506 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई थी। टीआई ने बताया की यह मामला कोर्ट में लंबित है।
पत्रकारिता के आड़ में इस तरफ के कृत्य अंजाम देने वाले लोगो के कारण पत्रकार जगत की छवि धूमिल हो रही हैं। ऐसे लोगो के खिलाफ प्रेस क्लब द्वारा क्यों नहीं आपत्ति किया जाना चाहिए!ताकि भविष्य में इस के छूट भुइया पत्रकारो के कारण वास्तविक पत्रकाओ के गरिमा में बात न आए।