केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत:इसी मामले में ED केस में पहले ही बेल मिल चुकी; 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे

दिल्ली। दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, 13 अगस्त को जमानत मिल गई। कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया।हालांकि, अदालत ने कहा, ‘ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए।

केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।दिल्ली CM ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में दिल्ली CM को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। अगर आज CBI केस में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वह 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।

केजरीवाल की जमानत पर AAP नेताओं के बयान

  • AAP नेता मनीष सिसोदिया: ‘झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुकाबले मजबूत कर दिया था। सत्यमेव जयते! सत्य की शक्ति से टूटे तानाशाह की जेल के ताले।’
  • AAP सांसद राघव चड्ढा: ‘सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं! अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया!’
  • दिल्ली की मंंत्री आतिशी: ‘सत्यमेव जयते.. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!