महावीर डेवलपर्स के संचालक योगेंश पाण्डेय के खिलाफ दर्ज हुआ FIR कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ मामला, पुलिस पर भी लगे संगीन आरोप

दुर्ग। कोर्ट के आदेश के बाद काफी न नुकुर के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने महावीर डेवलपर्स के संचालक योगेश पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया।पीड़िता संगीता पंडित ने पुलिस के ऊपर भी कई संगीन आरोप भी लगाए है,पीड़ित महिला संगीता पंडित ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी पर आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज करने में 5 दिन का वक़्त लगाया और हमे बार बार घुमाया।

कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सिर्फ IPC की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया जबकि न्यायालय का आदेश 420,467,468,471,120 बी भा.द.वि के तहत अपराध पंजीबद्ध करना था। पर माननीय न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर और योगेश पांडेय को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाने का मौका देते हुए एफआईआर करने में देरी की वही महिला ने एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्हें और उनके बेटे को रात भर थाने में बैठाकर 22.05.2024 सुबह 4:40 में एफआईआर किया जबकि एफआईआर में दिनांक और टाइम 21.05.2024 शाम का 7:30 का डाला गया है।आपको बता दे कि महावीर डेवलपर्स के संचालक योगेश पाण्डेय के खिलाफ पूर्व में भी एफआईआर दर्ज है और विभिन्न थानों में दर्जनों शिकायते दर्ज है !पर इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न होना कही न कही योगेश पांडेय को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होना दर्शा रहा है ।

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