भिलाई में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। पहले तो कई बड़े नेताओं ने भाजपा दामन थाम लिया और अब पार्षदों की उम्मीदवारी भी समाप्त हो रही है। दुर्ग संभागायुक्त न्यायालय ने पहले कांग्रेस के पार्षद नितीश यादव और इंजी. सलमान के पद को समाप्त कर दिया है।
भिलाई नगर निगम के उप सभापति थे इंजी. सलमान
इंजी. सलमान ने भिलाई नगर निगम के वार्ड 35 से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। उस समय यह सीट ओबीसी थी। इंजी. सलमान ने जो जाति प्रमाण पत्र दिया वो पूरी तरह से फर्जी था। जब इसकी जानकारी निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा को हुई तो उन्होंने आरटीआई से मामले में जानकारी मांगी। आरटीआई से मिली जानकारी में पता चला कि जिन नंबर का जाति प्रमाण पत्र इजी. सलमान ने लगाया है वो उसका नहीं बल्कि किसी दूसरे के नाम पर दर्ज है।
भोजराज सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष, भिलाई नगर निगम
इसका पता लगने के बाद भोजराज सिन्हा ने उसके पार्षद पद के शून्य करने की मांग को लेकर संभागायुक्त कार्यालय में केस लगाया था। साथ ही साथ सुपेला थाने में इंजी. सलमान के खिलाफ दस्तावेजों से कूट रचना करके चुनाव लड़ने को लेकर ठगी का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद सलमान कई महीने तक फरार था। बाद में उसने हाईकोर्ट बिलासपुर जमानत ली।
इंजीनियर सलमान के मामले में हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता भोजराज और सिध्दार्थ यादव की तरफ से अधिवक्ता अनिमेश वर्मा ने पैरवी की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने संभागायुक्त कार्यालय को तीन महीने के अंदर अपना निर्णय देने का आदेश दिया था। संभागायुक्त कार्यालय में अधिवक्ता अशोक शर्मा भोजराज सिन्हा की तरफ से पक्ष रखा। उनके तर्क के बाद संभागायुक्त ने माना कि इंजी. सलमान ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमाकर के चुनाव लड़ा है। इसके बाद उन्होंने 6 मई को अपना आदेश सुनाते हुए सलमान के पार्षद पद को समाप्त कर दिया।
भिलाई निगम उप सभापति और एमआईसी सदस्य है सलमान
इंजी. सलमान भिलाई नगर निगम में उप सभापति और एमआईसी मेंबर के पद पर भी है। पार्षद पद समाप्त होने के बाद इसके ये दोनों पद और जिम्मेदारी भी समाप्त हो जाएंगे। अब निगम सरकार को नए उप सभापति की तलाश करनी होगी।